शनिवार, 4 मई 2024

Unnatural sex with wife not offence under IPC Section 377

 पत्नी से अप्राकृतिक संबंध क्राइम नहीं...' हाई कोर्ट ने रद्द कर दी पति के खिलाफ दर्ज FIR

Unnatural sex with wife not offence under IPC Section 377


आरोपीने अपनी पत्नी की शिकायत पर अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई FIR को रद्द कर दिया. फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा कि यह कानूनन अपराध नहीं है क्योंकि महिला की उसके साथ शादी हुई थी. 


जस्टिस जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने कहा कि इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कि एक पति द्वारा कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध IPC की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है, कोर्ट की राय है कि इस पर आगे विचार-विमर्श की जरूरत नहीं है कि क्या एफआईआर तुच्छ आरोपों के आधार पर दर्ज किया गया था या नहीं.

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